सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने लगाई थी याचिका
बेंच ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी।
बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया था कि यह मामला हमारी अदालत में लंबित है। इसके बाद हमारी अदालत ने यह तय किया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा जाए। ऐसे में पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।
बेंच ने कहा, "हमें बताया गया है कि 2018-19 के लिए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर रिटर्न फाइल किया था और उनके रिटर्न का आकलन भी हो चुका है। ऐसे में अब हम यह साफ करना चाहते हैं कि 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न उन शर्तों के आधार पर ही फाइल किए जाएंगे, जो हमारी अदालत ने तय की हैं।"
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया था कि आदेश के बावजूद और कई कोशिशें करने के बाद भी हम वे अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के दौरान आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट नंबर उपलब्ध ना कराने का विकल्प ही नहीं था।
26 सितंबर 2018 को बेंच ने दी थी आधार को संवैधानिक वैधता
26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।
पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था- आईटी रिटर्न फाइल करने और पैन अलॉटमेंट के लिए आधार जरूरी रहेगा, लेकिन बैंक खातों से इसे लिंक करना जरूरी नहीं है। टेलिकॉम सर्विस प्रदाता आधार को मोबाइल से लिंक को आवश्यक नहीं कर सकते।
आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा है। राहुल ने प्रियंका को 23 जनवरी को पार्टी के महासचिव का जिम्मा सौंपा था। बताया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।
राहुल-प्रियंका 10 को जा सकते हैं इलाहाबाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर राहुल और प्रियंका इलाहबाद जा सकते हैं। इसके बाद ही दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है। इसके अलावा राहुल ने प्रदेश के 13 अलग-अलग क्षेत्रों में 13 चुनावी रैलियां करने का कार्यक्रम तय किया है। उनकी पहली रैली फरवरी में लखनऊ में हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बाकी रैलियों की जगह तय होनी बाकी है।
प्रियंका को जो कमरा मिला, उसी में राहुल भी महासचिव के तौर पर बैठे थे
अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष और अपने भाई राहुल गांधी के बगल वाले कमरे में बैठेंगी। राहुल ने भी कांग्रेस महासचिव बनने के बाद इसी कमरे से अपना सफर शुरू किया था। उस वक्त उनकी मां सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष थीं।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने लगाई थी याचिका
बेंच ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी।
बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया था कि यह मामला हमारी अदालत में लंबित है। इसके बाद हमारी अदालत ने यह तय किया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा जाए। ऐसे में पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।
बेंच ने कहा, "हमें बताया गया है कि 2018-19 के लिए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर रिटर्न फाइल किया था और उनके रिटर्न का आकलन भी हो चुका है। ऐसे में अब हम यह साफ करना चाहते हैं कि 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न उन शर्तों के आधार पर ही फाइल किए जाएंगे, जो हमारी अदालत ने तय की हैं।"
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया था कि आदेश के बावजूद और कई कोशिशें करने के बाद भी हम वे अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के दौरान आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट नंबर उपलब्ध ना कराने का विकल्प ही नहीं था।
26 सितंबर 2018 को बेंच ने दी थी आधार को संवैधानिक वैधता
26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।
पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था- आईटी रिटर्न फाइल करने और पैन अलॉटमेंट के लिए आधार जरूरी रहेगा, लेकिन बैंक खातों से इसे लिंक करना जरूरी नहीं है। टेलिकॉम सर्विस प्रदाता आधार को मोबाइल से लिंक को आवश्यक नहीं कर सकते।
आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा है। राहुल ने प्रियंका को 23 जनवरी को पार्टी के महासचिव का जिम्मा सौंपा था। बताया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।
राहुल-प्रियंका 10 को जा सकते हैं इलाहाबाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर राहुल और प्रियंका इलाहबाद जा सकते हैं। इसके बाद ही दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है। इसके अलावा राहुल ने प्रदेश के 13 अलग-अलग क्षेत्रों में 13 चुनावी रैलियां करने का कार्यक्रम तय किया है। उनकी पहली रैली फरवरी में लखनऊ में हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बाकी रैलियों की जगह तय होनी बाकी है।
प्रियंका को जो कमरा मिला, उसी में राहुल भी महासचिव के तौर पर बैठे थे
अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष और अपने भाई राहुल गांधी के बगल वाले कमरे में बैठेंगी। राहुल ने भी कांग्रेस महासचिव बनने के बाद इसी कमरे से अपना सफर शुरू किया था। उस वक्त उनकी मां सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष थीं।
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